दिल्ली उच्च न्यायालय से विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार को राहत मिली है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले पर फिलहाल 12 मई तक रोक लगा दी है। पिछले साल एक रैली में कथित तौर पर आलोक कुमार ने नफरत फैलाने वाला भाषण दिया था। जिस पर निचली अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे।
न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने निचली अदालत के 18 फरवरी के आदेश पर 12 मई तक रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को 12 मई को अगली सुनवाई से पहले स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
निचली अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर की शिकायत पर यह आदेश दिया था। हर्ष मंदर ने आलोक कुमार पर आरोप लगाया गया था कि कुमार ने जुलाई में विश्व हिंदू परिषद की एक रैली के दौरान नफरत भरा भाषण दिया था।