दिल्ली हाई कोर्ट ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर खुदरा विक्रेताओं को भारत के हमदर्द के स्वामित्व वाले रूह अफजा ब्रांड के नाम से पाकिस्तान में बने शर्बत बेचने से स्थायी रूप से रोक दिया है। अदालत का फैसला हमदर्द नेशनल फाउंडेशन (इंडिया) द्वारा एक शिकायत के बाद आया कि पाकिस्तान में निर्मित शर्बत भारत में इसी नाम से बेचा जा रहा है। हाई कोर्ट ने हमदर्द के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसने 1907 में रूह अफजा चिह्न अपनाया था। कंपनी इस ब्रांड नाम के तहत सालाना 200 करोड़ रुपये से अधिक के उत्पाद बेचती है।
ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में फैसला
न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह ने ये भी कहा कि अगर वादी (हमदर्द) के 'रूह अफजा' चिह्न का उल्लंघन करने वाली कोई अन्य लिस्टिंग पाई जाती है, तो इसे अमेजन इंडिया के संज्ञान में लाया जाएगा और इसे सूचना प्रौद्योगिकी दिशानिर्देशों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम के अनुसार हटा दिया जाएगा। हमदर्द लेबोरेटरीज इंडिया के रूप में कारोबार कर रही हमदर्द नेशनल फाउंडेशन (इंडिया) और हमदर्द दवाखाना द्वारा अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और गोल्डन लीफ के खिलाफ दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे का फैसला करते हुए हाई कोर्ट का ये आदेश आया।
वादी ने दावा किया कि गोल्डन लीफ नाम की एक कंपनी अमेजन इंडिया पर रूह अफज़ा चिह्न के तहत उत्पाद बेच रही है। उन्होंने कहा कि उनके ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने वाला ये उत्पाद पाकिस्तान में निर्मित है और यह कानूनी मेट्रोलॉजी अधिनियम और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का पालन नहीं करता है जो भारत में ऐसे उत्पादों को नियंत्रित करता है। वादी ने यह भी बताया कि उन्होंने तीन विक्रेताओं से अमेजन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदारी की थी और हर बार दावा किया गया था कि उत्पाद हमदर्द प्रयोगशालाओं (वक्फ) पाकिस्तान द्वारा निर्मित हैं।