गुजरात के गृहमंत्री हरेन पांड्या की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सात अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। हालांकि उनके सजा को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। इस अपील को सीबीआई और गुजरात सरकार ने दायर किया था।
न्यायाधीश अरुण मिश्रा के नेतृत्व वाली पीठ ने एनजीओ ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' (सीपीआईएल) की जनहित याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें इस हत्या की कोर्ट की निगरानी में फिर से जांच कराने की मांग की गई थी। इस अपील पर कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।