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SC: गुजरात ने कर उद्देश्यों के लिए IBC के तहत लेनदार को सुरक्षित किया, अदालत ने ट्रिब्यूनल का फैसला रोका

Tue, 06 Sep 2022 10:09 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने ट्रिब्यूनल के उन आदेशों को भी रद्द कर दिया, जिनके द्वारा एक निजी फर्म रेनबो पेपर्स लिमिटेड को पुनर्जीवित करने की संकल्प योजना को मंजूरी दी गई थी 
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social media
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि गुजरात टैक्स उद्देश्यों के लिए एक सुरक्षित लेनदार है। अदालत ने कहा कि वित्तीय लेनदार दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत एक बीमार कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए किसी समाधान योजना को मंजूरी देने हेतु कोई सरकारी प्राधिकरण अपने खुद के बकाया को नजरअंदाज नहीं कर सकता है।  

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जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने ट्रिब्यूनल के उन आदेशों को भी रद्द कर दिया, जिनके द्वारा एक निजी फर्म रेनबो पेपर्स लिमिटेड को पुनर्जीवित करने की संकल्प योजना को इस आधार पर मंजूरी दी गई थी कि उसने 53.71 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया पर विचार नहीं किया। ये राशि गुजरात मूल्य वर्धित कर (जीवीएटी) अधिनियम के तहत वैट और केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) के तहत राज्य सरकार को देय थी।

अदालत ने कहा, यदि समाधान योजना किसी भी राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकरण को देय वैधानिक मांगों की अनदेखी करती है, तो निर्णायक प्राधिकरण संकल्प योजना को अस्वीकार करने के लिए बाध्य है। राज्य जीवीएटी अधिनियम के तहत एक सुरक्षित लेनदार है और कहा कि आईबीसी की धारा 3 (30) सुरक्षित लेनदार को परिभाषित करती है। 
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ऐसे सुरक्षा हित कानून के संचालन द्वारा बनाए जा सकते हैं। आईबीसी में सुरक्षित लेनदार की परिभाषा किसी भी सरकार या सरकारी प्राधिकरण को बाहर नहीं करती है। हमारे विचार में लेनदारों की समिति, जिसमें वित्तीय संस्थान और अन्य वित्तीय लेनदार शामिल हो सकते हैं, किसी भी सरकार या सरकारी प्राधिकरण या उस मामले के लिए किसी भी अन्य बकाया के लिए वैधानिक बकाया की कीमत पर अपने खुद बकाया को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं।
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