जूनागढ़: कांग्रेस विधायक को छह माह की कैद
जूनागढ़ जिले में 2010 में दंगा और मारपीट के एक मामले में एक अदालत ने कांग्रेस के एक विधायक को छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट स्नेहल शुक्ला की अदालत ने सोमनाथ से कांग्रेस विधायक विमल चूडासमा और तीन अन्य को छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने चूडासमा और तीन अन्य आरोपियों हितेश परमार, मोहन वढेर और रामजी बेरो को भारतीय दंड संहिता (आपीसी) की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 147 (दंगा करना) के तहत दोषी पाया गया।
प्राथमिकी में कहा गया है कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता और कुछ अन्य लोगों पर हमला किया और उनकी पिटाई की और उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनके वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। चोरवाड़ पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत दंगा करने, गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने और हमला करने सहित अन्य के लिए मामला दर्ज किया गया था।