गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम के कुछ फैसलों पर आपत्ति जताते हुए राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा कि नगर निकाय सरकारी नीतियों के अनुरूप ही कार्य करे।
दरअसल, निगम ने कहा कि उसने केवल 108 एंबुलेंस से आए मरीजों का उपचार करने वाला नियम वापस ले लिया है, उसके बाद हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को इसका ध्यान रखना होगा कि कोई भी नगर निगम मनमानी न करें। निगमों को राज्य की नीति के अनुरूप काम करना होगा।