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Gujarat: तीसरा बच्चा होने पर भाजपा की दो पार्षद अयोग्य करार, जानिए क्या है मामला

Sat, 25 May 2024 01:12 AM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गांधीनगर

सार

भाजपा नेता खीमा कसोटिया और मेघना बोखा को अमरेली की दामनगर नगरपालिका से तुरंत प्रभाव से अयोग्य करार दे दिया गया। लोकसभा चुनाव के समय पार्षदों को अयोग्य ठहराने से भाजपा को निराशा जरूर होगी, लेकिन इसका नगर पालिका के प्रशासन पर कोई असर नहीं होगा।
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कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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गुजरात के अमरेली में दो भाजपा पार्षदों को अयोग्य करार दिया गया है। दरअसल दोनों भाजपा पार्षदों को नगर पालिका कानून के एक प्रावधान के तहत अयोग्य करार दिया गया है। दरअसल दोनों महिला पार्षदों ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया, जिसके चलते उनकी पार्षदी चली गई। 
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भाजपा नेता खीमा कसोटिया और मेघना बोखा को अमरेली की दामनगर नगरपालिका से तुरंत प्रभाव से अयोग्य करार दे दिया गया। लोकसभा चुनाव के समय पार्षदों को अयोग्य ठहराने से भाजपा को निराशा जरूर होगी, लेकिन इसका नगर पालिका के प्रशासन पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि भाजपा के पास पर्याप्त संख्या में पार्षद अभी भी हैं। 

दरअसल भाजपा पार्षदों ने बीते साल ही तीसरे बच्चे को जन्म दिया है। नियमों के मुताबिक गुजरात के नगरपालिका कानून के तहत तीन बच्चों वाले लोग पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकते। यही वजह है कि जब दोनों पार्षदों को तीसरा बच्चा हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई की। हालांकि अयोग्य करार दी गईं सासंदों का तर्क है कि जब वे पार्षद बनीं तो उनके दो ही बच्चे थे, लेकिन अब तीसरा बच्चा होने पर दोनों पार्षदों को अयोग्य करार दिया गया। 
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