फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

एक अक्तूबर से लागू होंगे जीएसटी टीडीएस/टीसीएस प्रावधान

Fri, 14 Sep 2018 05:14 AM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
विज्ञापन
GST
विज्ञापन
केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) तथा स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) प्रावधानों को लागू करने के लिए एक अक्तूबर की तारीख अधिसूचित की है। 
विज्ञापन


केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) अधिनियम के मुताबिक, अधिसूचित कंपनियों को 2.5 लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के भुगतान पर एक फीसदी टीडीएस काटना जरूरी होगा। साथ ही, राज्य कानूनों के तहत राज्य एक फीसदी टीडीएस वसूलेंगे। 
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें