फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

GST: अब विदेश जाने वाले यात्रियों को नहीं भरना होगा डिपार्चर फॉर्म 

Sat, 01 Jul 2017 09:04 AM IST
amarujala.com- Presented By- अभिषेक तिवारी
विज्ञापन
विदेश जाने वाले यात्रियों को डिपार्चर फॉर्म (प्रस्थान कार्ड) नहीं भरना पड़ेगा। - फोटो : amar ujala
विज्ञापन
1 जुलाई से यानि आज से लागू हुए जीएसटी के बाद विदेश जाने वाले यात्रियों को डिपार्चर फॉर्म (प्रस्थान कार्ड) नहीं भरना पड़ेगा। 
विज्ञापन


आज से हवाई मार्ग से विदेश जाने वाले भारतीयों को डिपार्चर कार्ड भरने की औपचारिकता से छुटकारा मिल जाएगा। हालांकि, रेल, जलमार्ग या सड़क मार्ग से विदेश जाने वाले यात्रियों को यह छूट नहीं मिल सकेगी। बताते चलें कि गृह मंत्रालय ने पिछले सप्ताह यह फैसला कर इस व्यवस्था को आगामी एक जुलाई से लागू करने की पहल की थी।

अभी तक विदेश जाने वाले भारतीयों को प्रस्थान कार्ड में विस्तृत जानकारी देने के  लिये नाम, भारत में पता, जन्मतिथि, पासपोर्ट नंबर और उडान संख्या आदि की जानकारी देनी होती थी। प्रस्थान कार्ड भरने की व्यवस्था को बंद करने के पीछे मंत्रालय का तर्क है कि इस कार्ड में भरकर दी जाने वाली जानकारियां सरकारी तंत्र में दूसरे अन्य स्रोतों से पहले ही दर्ज हो जाती हैं। इसलिए इस प्रक्रिया की अभ कोई जरूरत नहीं रह गयी है। इससे विदेश जाने वाली प्रक्रिया को पूरा करने में लगने वाले समय बिल्कुल कमी आएगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


दिल्ली, मुंबई, कोच्चि, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और अहमदाबाद हवाईअड्डे पर यह सुविधा लागू कर दी गई है। इससे पहले सीमा शुल्क विभाग ने भी विदेश से भारत आने वाले भारतीय यात्रियों को सीमा शुल्क लगने वाली वस्तुयें अपने साथ रखकर नहीं लाने की घोषणा करने वाला फॉर्म भरकर देने से छुटकारा दे दिया है। अब यह फॉम केवल उन यात्रियों को भर कर देना होता है, जो लोग यात्रा के दौरान अपने साथ सीमा शुल्क लगने वाली चीजें रखकर लाते हैं। 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें