केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि वह ऐसे अनिवासी भारतीयों के इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) का नवीनीकरण चालू करेगी, जिनके आईडीपी की समयावधि विदेश में रहने के दौरान खत्म हो गई है। इसके लिए सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना का ड्राफ्ट जारी कर दिया है।
मंत्रालय ने बताया कि कोई भी नागरिक केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 में संशोधन के लिए ड्राफ्ट अधिसूचना पर अपनी टिप्पणी या सलाह दे सकता है। इस संशोधन के जरिये विदेश में रहते हुए आईडीपी के नवीनीकरण की तारीख निकल जाने के कारण परेशान भारतीय नागरिकों को राहत दी जा सकती है।
मंत्रालय ने कहा कि हमारे संज्ञान में कुछ ऐसे मामले आए हैं, जिनमें विदेश गए किसी भारतीय नागरिक की आईडीपी खत्म हो गई और इसका विदेशी धरती पर नवीनीकरण के लिए कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है।