दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा है कि स्वास्थ्य की इस आपात स्थिति का किसी को बेजा लाभ नहीं लेने दिया जाएगा। आवश्यक दवाओं से लेकर खाने-पीने की चीजों के स्टॉक से लेकर इनकी बिक्री पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
इनकी कालाबाजारी की कोशिश करने वालों पर सरकार सख्त कारवाई करेगी। आवश्यक वस्तुओं की निगरानी के लिए बनी कमेटी रोज शाम पांच बजे इनकी स्थिति या स्टॉक के सन्दर्भ में दिल्ली सरकार को रिपोर्ट देगी।
खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि आवश्यक दवाओं जैसे ऑक्सीजन, रेमेडिसविर और टोसिलिज़ुमब इंजेक्शन की बिक्री में कुछ डीलरों, खुदरा विक्रेताओं, निर्माताओं, केमिस्ट आदि द्वारा ओवरचार्जिंग के मामलों पर कड़ी कारवाई की जायेगी। सरकार इन पर लगातार नजर रख रही है।
पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स के अंतर्गत पैकेज्ड कमोडिटीज पर निर्माता/पैकर/आयातक का नाम और पता, उत्पाद का सामान्य नाम, शुद्ध मात्रा, निर्माण और प्री-पैकिंग का महीना और वर्ष एवम उसकी वैधता, एमआरपी (सभी करों को मिलाकर) और उस व्यक्ति का नाम, पता, टेलीफोन नंबर जिसे उपभोक्ता शिकायत के मामले में संपर्क कर सकता है, जैसी अनिवार्य घोषणाओं की छपाई आवश्यक होती है।
इस पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स (पीसीआर) के अनुपालन में विफल होने पर दोषियों के खिलाफ लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम, 2009 और पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स, 2011 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।