घटिया सामान के आयात को रोकने और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार सख्त नियम बनाएगी। सरकार अगले छह महीनों में एल्युमीनियम, तांबे की वस्तुओं और घरेलू बिजली उपकरणों जैसे उत्पादों के लिए 58 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) जारी करेगी।
विज्ञापन
उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के संयुक्त सचिव संजीव ने बताया कि क्यूसीओ को उचित प्रक्रिया का पालन करने के एक साल बाद अधिसूचित कर दिया जाएगा। इसके बाद भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के मार्क के बिना इन सामानों का उत्पादन प्रतिबंधित होगा। पहली बार इसके उल्लंघन पर दो साल कैद और दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उसके बाद उल्लंघन पर जुर्माना पांच लाख हो जाएगा।