केंद्र ने सरकारी कर्मियों के लिए संपत्ति ब्योरे का खुलासा करने की समय सीमा बेमियादी अवधि तक बढ़ा दी है। लोकपाल कानून के प्रावधान के तहत उनके लिए अब संपत्ति ब्योरा देना जरूरी नहीं रह गया है। इस संबंध में सरकार नियमों का एक नया प्रारूप तैयार करने जा रही है।
संपत्ति का ब्योरा देने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी। लेकिन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के बयान में कहा गया है, ‘केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब संपत्तियों की घोषणा करना जरूरी नहीं है।
सरकार नियमों का नया मसौदा पेश करने की तैयारी में है। नए नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों द्वारा संपत्ति की घोषणा नए फॉर्म में नए तौर-तरीकों और नियमों से की जाएगी।’ देश में लगभग 50.68 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं।