तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें राज्यभर में गाय और बछड़ों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। सरकार का कहना है कि यह आदेश 1958 के राज्य कानून के खिलाफ है।
तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। दरअसल, इस फैसले में राज्य में गायों और बछड़ों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
क्या है पूरा मामला?
अपनी याचिका में, तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक/पुलिस बल प्रमुख को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि राज्य भर में बकरीद की पूर्व संध्या पर 28 मई को या किसी अन्य दिन किसी भी गाय या बछड़े का वध न हो।