फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हवाई यात्रा करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी ध्यान दें, अगर ये चूक हुई तो नहीं मिलेगा ट्रैवलिंग अलाउंस

Wed, 24 Jun 2020 05:25 PM IST
Harendra Chaudhary जितेंद्र भारद्वाज, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

डीओपीटी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को जो सेल्फ क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट लगाना है, उसमें उसे यह लिखना होगा कि मेरा बोर्डिंग पास गुम हो गया है...
विज्ञापन
North Block, delhi - फोटो : File Photo
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जो विभागीय काम से हवाई यात्रा करना चाहते हैं या हाल ही में वह यात्रा कर ली गई है, तो उन्हें ट्रैवलिंग अलाउंस लेने के लिए नए नियमों का पालन करना होगा। अगर इसमें कोई चूक हो गई तो उन्हें ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा।

विज्ञापन

2014 के ओएम नंबर 19030/3/2014-E IV के तहत अभी तक इन कर्मियों को बोर्डिंग पास बतौर प्रूफ जमा कराना पड़ता था। बहुत से कर्मियों ने डीओपीटी को भेजे संदर्भों में कहा था कि उन्हें ट्रैवलिंग अलाउंस लेने के लिए बोर्डिंग पास जमा कराने की अनिवार्यता से छूट दी जाए।

इसके मद्देनजर अब यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मी बोर्डिंग पास जमा नहीं करा पाता है, तो उसे टीए बिल के साथ सेल्फ क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट लगाना होगा। इस पर कंट्रोलिंग अधिकारी के साइन होने चाहिए।
विज्ञापन


 

डीओपीटी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को जो सेल्फ क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट लगाना है, उसमें उसे यह लिखना होगा कि मेरा बोर्डिंग पास गुम हो गया है।

उसकी कोई डिजिटल या हार्ड कॉपी भी नहीं है। इसके बाद कर्मी को अपनी हवाई यात्रा की डिटेल भरनी होगी। इस फार्म में उसे आने जाने यानी दोनों तरफ की जानकारी देनी है।

विज्ञापन


अंत में कर्मचारी को यह घोषणा करनी होगी कि हवाई यात्रा के संबंध में दी गई जानकारी यदि गलत होती है, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए।

यह कार्रवाई सेंट्रल सिविल सर्विस (क्लैरिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील) रुल्स 1965 के तहत होगी। इसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई के अलावा आर्थिक दंड का प्रावधान है। 

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें