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आधार को पैन से लिंक करने की तारीख बढ़ी, 31 अगस्त तक करें अप्लाई

Mon, 31 Jul 2017 08:27 PM IST
amarujala.com- presented by: मोहित
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फाइल फोटो
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आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख को सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। सरकार ने इसकी अंतिम तारीख 31 अगस्त तय की है।  
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  Actual linking of PAN with Aadhaar can be done subsequently, but any time before 31st August, 2017. — Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 31, 2017

सरकार ने यह भी साफ किया कि पैन-आधार को लिंक किए बिना आईटीआर फाइल करने की सशर्त छूट को मंजूरी दे दी है। इससे पहले आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाने के बाद ही आईटीआर दाखिल किया जा सकता था।
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वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। अब इनकम टैक्स फाइल करने के लिए अब पैन कार्ड के साथ आधार नंबर जोड़ना अनिवार्य हो गया है। 
  Govt decided for e-filing return,it is sufficient to quote Aadhaar or acknowledgement No. for having applied for Aadhaar in e-filing website — Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 31, 2017


सरकार ने साफ किया है कि ऐसा न करने पर पैन कार्ड रद्द किया जाएगा। गौरतलब है कि सरकार ने यह कदम टैक्स चोरी में कमी लाने के लिए लिया है।

पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स होनी चाहिए मैच   

आपका आधार कार्ड नंबर तभी आपके पैन कार्ड से लिंक हो पाएगा  जब दोनों कार्ड में दी गई जानकारी एक-दूसरे से मैच हो जाएगी। अगर दोनों कार्ड की डिटेल्स में थोड़ा भी मिसमैच हुआ तो आपके पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं हो पाएगा।
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बता दें कि करीब दो करोड़ से ज्यादा करदाता अपने आधार कार्ड को पैन कैर्ड से जोड़ चुके हैं। देशभर में कुल 25 करोड़ पैनकार्ड होल्डर है। वहीं देश में 111 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है।

 
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