सरकार आम करदाताओं की सहूलियत के लिए आयकर धारा 80सी के तहत मिलने वाली छूट का दायरा बढ़ा सकती है। अधिकतर करदाता तो 80सी में मिलने वाली डेढ़ लाख की छूट को ही जानते हैं। इनमें से कुछ को 80डी में 50 हजार के स्वास्थ्य बीमा और 80 सीसीडी में 50 हजार के एनपीएस की ही जानकारी है।
एक आम करदाता इसी हिसाब से अपने बचत की तैयारी करता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ अधिकारियों की बैठक में भी इस पर सकारात्मक संकेत मिल चुके हैं।
बजट में इस तरह की घोषणा आम करदाताओं के लिए अच्छी होगी, क्योंकि उसे यह नहीं पता कि किसी सक्षम संगठन में दान पर भी आयकर छूट मिलती है। इसके अलावा इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, मेडिकल ट्रीटमेंट या आश्रित दिव्यांगों की देखभाल पर हुए खर्च पर भी आयकर छूट का लाभ ले सकते हैं।
-मुकेश सिंह कुशवाहा, आईसीएआई के प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी के सदस्य