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त्योहारी तोहफा... दो करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज पर नहीं लगेगा ब्याज

Sun, 25 Oct 2020 04:50 AM IST
Rajeev Rai न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

  • सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले केंद्र ने जारी किया मोरेटोरियम पर दिशा-निर्देश
  • किस्त भुगतान से राहत का विकल्प न चुनने वालों को भी मिलेगा इसका लाभ
  • जनता को राहत देने से सरकारी खजाने पर पड़ेगा करीब 6500 करोड़ का बोझ
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CAR EMI - फोटो : Social
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विस्तार
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केंद्र सरकार ने कोरोना काल में दशहरे और दिवाली से पहले कर्जदारों को बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत दो करोड़ रुपये तक के कर्जदारों के लोन मोरेटोरियम अवधि की ईएमआई पर ब्याज माफी की घोषणा की गई है। इसका फायदा इस सीमा में आने वाले सभी कर्जदारों को मिलेगा। किस्त भुगतान में मोहलत न लेेकर नियमित ईएमआई भरने वालों को भी इसका लाभ मिलेगा।

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा ब्याज राहत लागू करने का निर्देश देने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने शुक्रवार देर रात इस योजना को लागू करने संबंधी दिशानिर्देश जारी किए। इस फैसले से सरकारी खजाने पर 6,500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ने का अनुमान है। सरकार ने यह फैसला दो नंवबर को सुप्रीम कोर्ट में इस पर होने वाली अंतिम सुनवाई से ठीक पहले लिया है। इसके मुताबिक कर्ज खातों पर 1 मार्च से 31 अगस्त, 2020 तक के लिए ब्याज राहत मिलेगी। इसका लाभ सिर्फ उन्हीं कर्जदारों को मिलेगा जिनकी कुल बकाया राशि 29 फरवरी तक दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट अब इस पर दो नवंबर को सुनवाई करेगा। माना जा रहा है कि उसी दिन इस पर अंतिम फैसला होगा।

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एनपीए खातों को फायदा नहीं
दिशानिर्देश की शर्तों के अनुसार, 29 फरवरी तक इन खातों का मानक होना अनिवार्य है। मानक खाता उन खातों को कहा जाता है, जिन्हें गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) नहीं घोषित किया गया हो।

इन कर्जदारों को मिलेगा लाभ
आवास ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण, एमएसएमई ऋण, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद ऋण, उपभोग ऋण और क्रेडिट कार्ड का बकाया पर मिलेग

किस्त भरने वालों को भी फायदा
कर्जदारों ने अगर रिजर्व बैंक द्वारा 27 मार्च को घोषित किस्त भुगतान छूट का पूर्णत: या आंशिक लाभ लेने का विकल्प चुना हो यह नहीं, दोनों इस राहत के पात्र होेंगे। कर्ज राहत योजना का लाभ उन कर्जधारकों को भी मिलेगा, जो नियमित किस्तों का भुगतान करते रहे।



कर्जदाता संस्थानों को ऐसे मिलेगी राशि
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का जो बोझ उपभोक्ता पर पड़ेगा वह कर्जदाता बैंक या वित्तीय संस्थान उपभोक्ता के खाते में जमा करेंगे। ब्याज के अंतर की इस राशि को उपभोक्ता के खाते में जमा करने के बाद बैंक इसके लिए केंद्र सरकार से दावा करेंगे।

कोर्ट ने कहा था- आम लोगाें की दिवाली आपके हाथ
कोर्ट ने 14 अक्टूबर को कहा था, लॉकडाउन के मद्देनजर किस्त भुगतान छूट योजना के तहत दो करोड़ रुपये तक कर्ज पर ब्याज माफी पर जल्द निर्णय लें। कोर्ट ने कहा था, आम लोगों की दिवाली सरकार के हाथों में है। कुछ ठोस करने की जरूरत है। जितना जल्दी संभव हो।

50 लाख पर 12,425 का फायदा
किसी ने 50 लाख रुपये का होम लोन लिया है तो उसे करीब 12,425 रुपये का फायदा होगा। यह राशि छह महीने के कर्ज पर कर्ज की है। दरअसल, इस कर्ज पर आठ फीसदी की दर से करीब दो लाख रुपये ब्याज होगा। इसके साथ ही चक्रवृद्धि ब्याज मिलाकर यह राशि 2,12,425 रुपये होगी। नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक 12,425 रुपये के अंतर को सरकार भरेगी।, 
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