Aircraft Security Rules: विमानन कंपनियों को निशाना बनाकर हाल में बम विस्फोट की धमकी वाले फोन कॉल के बढ़ते मामलों पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। इस तरह के मामलों को रोकने के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है।
विमानन कंपनियों को निशाना बनाकर हाल में बम विस्फोट की धमकी वाले फोन कॉल के बढ़ते मामलों पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। सरकार ने विमान सुरक्षा नियमों में संशोधन किया है। जिसके तहत इस तरह की फर्जी कॉल करने वालों को दंड का सामना करना पड़ सकता है और उनके उड़ान भरने पर भी रोक लगायी जा सकती है। नये नियम के तहत, अपराधियों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
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सरकार ने नागर विमानन मंत्रालय ने विमान (सुरक्षा) नियम, 2023 के दो नए नियम - 29ए और 30ए में संशोधन किया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में विमानन कंपनियों को 666 फर्जी बम धमकियां मिलीं। जबकि इस साल 14 नवंबर तक ऐसी 999 धमकियों मिल चुकी हैं।
केंद्र सरकार द्वारा संशोधित नियमों के तहत अब नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के महानिदेशक को किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को विमान में प्रवेश देने से मना करने का अधिकार है। एक अधिसूचना के अनुसार, महानिदेशक किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को विमान से बाहर जाने का निर्देश दे सकते हैं।
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मंत्रालय की ओर से अधिसूचना में कहा गया है कि यदि महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हों कि सुरक्षा के हित में यह आवश्यक है, तो नियम 29ए के तहत लिखित रूप में निर्देश जारी कर सकते हैं। वहीं नियम 30ए झूठी सूचना के संचार पर रोक लगाने से संबंधित है, जो किसी विमान, हवाई अड्डे या नागर विमानन सुविधा या दोनों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है।
नौ दिसंबर की अधिसूचना में कहा गया कि यह प्रतिबंध गलत सूचना फैलाने पर भी लागू होगा, जिससे यात्रियों, चालक दल और जमीनी कर्मियों या आम जनता में दहशत फैल सकती है; या...नागरिक विमानन परिचालन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। नये नियम के तहत, अपराधियों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।