नई पेंशन स्कीम के तहत नियुक्त केंद्रीय कर्मियों के लिए राहत वाली खबर है। उन्हें भी पुराने पेंशनरों की तरह रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद तय नहीं था कि इसके तहत नियुक्त कर्मियों को ग्रेच्युटी मिलेगी या नहीं।
इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी लेकन अब इस बाबत स्पष्ट रूप से दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं और कहा गया है कि नई पेंशन स्कीम से आच्छादित कर्मचारी भी ‘रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी’ के लिए अर्ह होंगे।
केंद्रीय विभागों में जिनकी नियुक्त एक जनवरी 2004 या उसके बाद हुई है, वे कर्मचारी नई पेंशन स्कीम में शामिल हैं।
नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद कर्मचारियों के लिए सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। ऐसे कर्मचारियों के वेतन से अब जीपीएफ की कटौती नहीं की जाती है। वेतन से सिर्फ पेंशन फंड के लिए कटौती होती है।