कर चोरी करने वालों के लिए सरकार एक और सुनहरा अवसर लेकर आई है। अघोषित आय का खुलासा करने के लिए उन्हें सिर्फ दो पन्नों का एक सरल फॉर्म भरना होगा जिसमें आय का स्रोत बताना भी जरूरी नहीं होगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत आय घोषित करने के लिए आपको उन बैंक खातों या डाकघर खाते का विवरण देना होगा जहां आपने 8 नवंबर यानी नोटबंदी के बाद नकदी जमा कराए हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में आपको 50 प्रतिशत कर चुकाना होगा और अपनी गुप्त आय को सिस्टम में लाने के लिए यह एक अनिवार्य शर्त होगी।
फॉर्म पर अघोषित आय की घोषणा करने वालों को दफ्तर और घर का पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल और पैन जैसे व्यक्तिगत विवरण को भरना होगा। यह योजना पीएमजीकेवाई नियम-2016 के कराधान एवं निवेश के लिए जारी अधिसूचना के तहत शुरू की गई है।
इसमें मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त के समक्ष यह घोषणा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जा सकती है जिस पर डिजिटल हस्ताक्षर या प्रिंट रूप में हस्ताक्षर होना चाहिए। आयकर विभाग इस महीने के अंत से 30 दिनों के अंदर आय घोषित करने वाले को एक सर्टिफिकेट जारी करेगा जिसमें एक उसकी आय घोषणा को वैध ठहराया जाएगा।