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गोवा: अवैध रूप से उपनाम बदलने वालों को दंडित करने के लिए कानून में संशोधन करेगी सरकार

Sun, 11 Aug 2019 06:15 PM IST
Priyesh Mishra न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पणजी

सार

  • गोवा में गैरकानूनी तरीके से उपनाम बदलने वालों पर लगेगी रोक
  • कानून मंत्री नीलेश काबराल ने गोवा चेंज ऑफ नेम एंड सरनेम अधिनियम में संशोधन के लिए  विधेयक किया पेश
  • बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए उपनाम बदलना एक दंडनीय अपराध होगा
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प्रमोद सावंत - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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गोवा सरकार ने गैरकानूनी तरीके से उपनाम बदलने वालों पर लगाम लगाने के लिए कानून में बदलाव करने का निर्णय लिया है। राज्य के कानून मंत्री नीलेश काबराल ने गोवा चेंज ऑफ नेम एंड सरनेम अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक राज्य विधानसभा में शुक्रवार को पेश किया।
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उन्होंने सदन में कहा कि संशोधन के अनुसार, बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए उपनाम बदलना एक दंडनीय अपराध होगा। इसके लिए तीन महीने तक की सजा हो सकती है।

गौरतलब है कि नागरिक समाज समूहों ने शिकायतें की थीं कि गैर-गोवावासी विशेषकर ओबीसी लोग स्थानीय लोगों की तरह नाम रख रहें हैं और आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। इसके बाद सरकार ने कानून में संशोधन करने का निर्णय किया।
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