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भूषण स्टील के पूर्व प्रमोटर नीरज सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से राहत    

Wed, 05 Sep 2018 05:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
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Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने 2500 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में भूषण स्टील के पूर्व प्रमोटर नीरज सिंघल को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को बरकरार रखने का आदेश दिया है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने इसके अलावा हाईकोर्ट द्वारा दिए अन्य आदेश पर रोक लगाते हुए मामले को अपने यहां ट्रांसफर कर लिया है। 
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जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा है कि सिंघल को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी। जबकि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के अधिकार और जांच संबंधी अन्य पहलुओं पर शीर्ष अदालत बाद में विचार करेगी। 

एसएफआईओ ने सिंघल को सार्वजनिक कोष से कथित 2500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 29 अगस्त को सिंघल को जमानत दी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले को एसएफआईओ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एसएफआईओ का कहना था कि सिंघल को जमानत पर छोड़ने पर जांच प्रभावित होगी।
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