पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हत्यारे रविचंद्रन को 15 दिन की पैरोल मद्रास हाईकोर्ट ने मंजूर कर दी है। यह राहत उसे अपनी बीमार मां की देखभाल और कुछ पारिवारिक मामलों को सुलझाने के लिए दी गई है।
रवि की मां की याचिका पर जस्टिस टी राजा और जस्टिस बी पुगलेंदी ने 10 जनवरी से उसकी पैरोल को स्वीकृति दी। हालांकि राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि पोंगल पर्व के चलते उसे पुलिस सुरक्षा मुहैया कराना संभव नहीं होगा।
अपनी याचिका में दोषी की मां ने कहा था कि राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी उसका बेटा पिछले 27 साल से मदुरई केंद्रीय जेल में बंद है। जेल भेजे जाने के समय रविचंद्रन 21 साल का था।