दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर अब्दुल्ला की उस याचिका पर उनकी परित्यक्त पत्नी पायल अब्दुल्ला से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने शादी नहीं निभा पाने के कारण तलाक मांगा है और अब दोबारा शादी करना चाहते हैं।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और दीपा शर्मा की पीठ ने पायल को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 23 अप्रैल से पहले जवाब देने को कहा है। उमर की ओर से पेश वकील मालविका राजकोटिया ने दावा किया कि कोर्ट ने कहा है कि यदि उमर फिर से शादी करना चाहते हैं तो वह पहले भी सुनवाई कर सकता है।
गौरतलब है कि उमर ने निचली अदालत द्वारा तलाक की अर्जी खारिज किए जाने को हाईकोर्ट में 30 अगस्त, 2016 को चुनौती दी थी। तब उन्होंने याचिका में कहा था कि उनकी शादी ‘इस हद तक टूट गई है कि वह कभी एक नहीं हो सकते।’
वर्ष 2007 से ही दोनों के रिश्ते में खटास आ गई थी। दोनों की शादी 1 सितंबर, 1994 में हुई थी और 2009 से दोनों अलग रह रहे हैं। दंपति के दो बेटे हैं, जो अपनी मां के साथ रहते हैं।