उच्च स्तर की पारदर्शिता के लिए गृह मंत्रालय ने सभी गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को बैंक खातों के संबंध में कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि खातों में विदेश से फंड पाने वाले निजी और व्यावसायिक हितों वाले सभी एनजीओ को एक विदेशी सहित 32 नामित बैंकों में से किसी में भी एक महीने के अंदर खाता खुलवाना आवश्यक है। इन दिशानिर्देशों में इसके साथ ही पूछा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि इन पैसों का उपयोग राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जा रहा है।
मंत्रालय के आदेश के अनुसार, व्यावसायिक और निजी एनजीओ को बैंकों में विदेशी योगदान वाले खातों को खोलने का निर्देश इसलिए दिया गया है ताकि इनमें उच्च स्तर पर पारदर्शिता लाई जा सके और बिना किसी परेशानी के उन्हें स्वीकार किया जा सके। जिन नामित बैंकों के साथ उन्हें खाते खोलने को कहा गया है वे केंद्र सरकार के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत होती हैं।
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दिशानिर्देशों में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह के योगदान या सेवा का उपयोग राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा रहा है, विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 विशिष्ट व्यक्तियों, संघों, संगठनों और कंपनियों को विदेशी धन या सेवा स्वीकार करने के लिए कुछ नियमन प्रदान करता है।