फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

महाराष्ट्रः अकोला जिले में तीन तलाक का पहला मामला दर्ज, 2013 में हुई थी शादी

Fri, 23 Aug 2019 02:52 PM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अकोला
विज्ञापन
तीन तलाक(सांकेतिक) - फोटो : social media
विज्ञापन

महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ एक साथ तीन तलाक देने के संबंध में मामला दर्ज कराया है। तीन तलाक अब नए कानून के तहत प्रतिबंधित है और दंडनीय अपराध है। 

विज्ञापन


पुलिस निरीक्षक गजानन शेल्का ने बताया कि यह मामला बृहस्पतिवार को महिला ने अकोला जिले के बालापुर पुलिस थाने में अपने पति और उसके चार संबंधियों के खिलाफ दर्ज कराया था। यह मामला मुस्लिम महिला (विवाह सुरक्षा अधिकार) अधिनियम, 2019 और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि अकोला जिले में दर्ज तीन तलाक का यह पहला मामला है। महिला शिकायतकर्ता के अनुसार उसका पति मोहम्मद जफर मोहम्मद तस्लीम और उनके संबंधी उसके साथ खराब व्यवहार कर रहे थे और उसे अपने मायके लौट जाने पर मजबूर कर रहे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस दंपति की शादी 2013 में हुई थी और उनके तीन बच्चे हैं। 21 अगस्त को दोनों पक्ष यह मामला सुलझाने के लिए जमा हुए लेकिन उनके बीच विवाद पैदा हो गए।

शिकायत के अनुसार इसके बाद तस्लीम ने अपनी पत्नी से एक साथ तीन तलाक कह दिया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें