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महिला यौन शोषण के आरोप में केरल के मंत्री पर एफआईआर का आदेश

Tue, 05 Feb 2019 06:53 PM IST
Nilesh Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
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केरल के अंबलप्पुझा कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री जी सुधाकरण पर एक महिला के यौन शोषण के आरोप में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। अंबलप्पुझा के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग मंत्री के विरुद्ध पुलिस को मंगलवार को यह आदेश दिया है। 

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एक महिला की शिकायत के अनुसार, सुधाकरण ने एक रोड के शिलान्यास के दौरान उन्हें अपमानित किया। यह घटना 28 फरवरी 2016 की है जब सुधारकरण अंबलप्पुझा के विधायक थे। वह कहती हैं कि मैं पार्टी की शाखा सचिव थी, उस समय मेरा सनबर्न का इलाज चल रहा था। 
महिला का आरोप है कि वह 9 बजे समारोह में पहुंच गई थीं लेकिन मुझे और मेरे परिवार को लेकर अपमानित किया गया। महिला के बयान के अनुसार वह सुधारकरण की व्यक्तिगत स्टाफ थीं जबकि सुधारकरण सहकारिता मंत्री थे। 
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महिला ने अंबलप्पुझा  पुलिस थाना में मामला 12 मार्च 2016 को मामला दर्ज कराया था और सुधारकरन के खिलाफ कड़ी करवाई करने की मांग की थीं। बता दें कि पुलिस ने अब जाकर कोर्ट के आदेश पर आईपीसी की धारा 509 के तहत मामला दर्ज किया है। 

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