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Karnataka: मुसलमानों को मताधिकार से दूर रखने वाली टिप्पणी को लेकर घिरे महंत; पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

Fri, 29 Nov 2024 01:42 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू

सार

पुलिस ने बताया कि एक सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर स्वामीजी के खिलाफ उप्परपेट पुलिस थाने में बुधवार को एफआईआर दर्ज की गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्वामीजी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 
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FIR Demo - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मुसलमानों को मताधिकार से वंचित करने वाली टिप्पणी के लिए विश्व वोक्कालिगा महासमस्तन मठ के महंत कुमार चंद्रशेखरनाथ स्वामीजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। चंद्रशेखर स्वामीजी ने यह बयान कर्नाटक वक्फ बोर्ड के नोटिस के खिलाफ भारतीय किसान संघ द्वारा आयोजित एक सभा के दौरान दिया था। उन्होंने किसानों और उनकी जमीन की रक्षा के लिए सभी को एकजूट होने की अपील की। स्वामीजी ने आगे कहा कि ऐसा कानून लाया जाना चाहिए जिसमें मुस्लिम समुदाय को मतदान का अधिकार न हो।
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स्वामी जी ने कहा था, "किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ सभी को लड़ना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन पर दावा कर सकता है। यह बहुत बड़ा अन्याय है। किसी और की जमीन छीनना धर्म नहीं है। इसलिए सभी को यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ना चाहिए कि किसानों की जमीन उनके पास ही रहे।" अपने इस बयान के बाद बुधवार को स्वामीजी ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी जुबान फिसल गई थी। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमान भी इसी देश के नागरिक हैं। उन्हें भी मताधिकार प्राप्त है। 

पुलिस ने बताया कि एक सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर स्वामीजी के खिलाफ उप्परपेट पुलिस थाने में बुधवार को एफआईआर दर्ज की गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्वामीजी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 
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