दक्षिण भारत के फेडरल बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने कई खामियों के लिए पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक पर यह जुर्माना बड़े कर्ज लेने वाले के बारे में रिपोर्ट करने में चूक और ग्राहकों को मुआवजे का भुगतान नहीं करने और अन्य उल्लंघनों के लिए लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने बुधवार को यह जानकारी दी।
केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि बैंक ने बड़े कर्ज पर सूचना संबंधी केंद्रीय रिपॉजिटरी (सीआरआईएलसी) पर रिपोर्टिंग संबंधी रिजर्व बैंक के नियमों का अनुपालन नहीं किया। इसके अलावा बैंक ने जोखिम आधारित निगरानी आकलन पर भी रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करने में चूक की।
साथ ही बैंक ने ग्राहकों की एटीएम संबंधी शिकायतों के निपटान में देरी के लिए जुर्माना भी नहीं चुकाया। इसके अलावा बैंक ने अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) तथा मनी लांड्रिंग रोधक नियमों के अनुपालन में भी चूक की।