गुवाहाटी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में सोमवार से दैनिक सुनवाई शुरू कर दी है। इस मामले में गिरफ्तार गायक अमृतप्रभा महंता की ओर से उनके वकील एके भुयन ने सोमवार को कोर्ट में दलील पेश की।
जज शर्मिला भुयन ने महंता के वकील की दलीलों की सुना। जबकि दो अन्य आरोपी श्यामकनु महंता और सिद्धार्थ शर्मा के वकील मंगलवार को अपना पक्ष रखेंगे। श्यामकनु महंता सिंगापुर में आयोजित 'नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल' के प्रमुख आयोजक थे। जबकि शर्मा, जुबीन गर्ग के सचिव थे।
मामला क्या हुआ था?
जुबीन गर्ग की पिछले साल 19 सितंबर को सिंगापुर में कथित तौर पर समुद्र में तैरते हुए मौत हुई थी। 52 वर्षीय गायल फेस्टिवल के चौथे संस्करण में प्रदर्शन के सिंगापुर गए थे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने नवंबर में राज्य विधानसभा में कहा था कि गर्ग की मौत स्पष्ट तौर पर हत्या का मामला है।
ये भी पढ़ें:
'2014 में मोदी आए, 2026 में सब समाप्त...': अमित शाह ने बताई वाम चरमपंथ की कहानी, जानें कैसे साधा निशाना
एसआईटी ने दिसंबर में दाखिला किया आरोपपत्र
असम पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मामले की जांच की और दिसंबर में स्थानीय कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। आरोपपत्र में सात लोगों को शामिल किया गया। इनमें से चार पर हत्या का आरोप है।
विशेष लोक अभियोजक जियाउल कामर ने कहा, यह सुनवाई अब नई कोर्ट और नई प्रक्रिया में हो रही है। उन्होंने बताया, कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की पूरी दलीलें सुनी और अब आरोपियों की याचिकाओं की सुनवाई के बाद ही जवाब लिया जाएगा।
नंदेश्वर बोरा की याचिका खारिज
सुनवाई के दौरान जुबीन गर्ग के निजी सुरक्षा अधिकारी नंदेश्वर बोरा की मोबाइल फोन वापसी की खारिज याचिका कोर्ट ने कर दी। एसआईटी ने शर्मा के बैंकखाते को फिर से बंद करने की याचिका भी दायर की है, जिसे दैनिक सुनवाई में सुना जाएगा।
जुबीन गर्ग की पत्नी ने क्या कहा?
जुबीन की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने कहा, सुनवाई अब रोज सुबह और दोपहर में होगी। उम्मीद है कि इस मामले की प्रक्रिया तेज होगी और जुबीन को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा, मंगलवार अहम दिन होगा, क्योंकि महंता और शर्मा की याचिकाओं पर सुनवाई होगी।