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तमिलनाडु विधानसभा में 20 सितंबर तक न हो फ्लोर टेस्ट: मद्रास हाईकोर्ट

Thu, 14 Sep 2017 03:37 PM IST
टीम डिजिटल अमर उजाला
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AIADMK से निकाले जा चुके दिनाकरण तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर एक याचिका लगाई थी, जिस पर मद्रास हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। हाईकोर्ट ने कहा कि  20 सितंबर से पहले विधानसभा में फ्लोर टेस्ट नहीं कराया जाना चाहिए।
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Madras High Court says there should not be a floor test in Tamil Nadu Assembly till 20 September — ANI (@ANI) September 14, 2017


साथ ही मद्रास हाईकोर्ट ने विधायकों को याचिका दायर करने के आदेश के साथ एडवोकेट जनरल से स्पष्टीकरण देने को कहा है कि क्या अध्यक्ष पी धनपाल 19 विधायकों को अयोग्य घोषित करने जा रहे हैं।

  Madras HC orders TN Adv General to respond at the earliest on if thr will be any action takn to disqualify 19 MLAs supporting TTV Dhinakaran — ANI (@ANI) September 14, 2017
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इससे पहले वे राज्य के गर्वनर से ये मांग लगातार उठा रहे थे। बता दें कि शशिकला से पार्टी का महासचिव समेत सभी पद छीन लिए गए। इसके अलावा दिनाकरन को भी पार्टी ने निकाल दिया। मुख्यमंत्री पलानीसामी की ओर से बुलाई गई पार्टी की जनरल काउंसिल बैठक में मंगलवार को ये फैसला लिया गया।

इससे पहले भी राज्य के सीएम पलानीसामी और डिप्टी सीएम पनीरसेल्वम ने कई बैठकें की थीं। माना जा रहा है कि यह बैठक दोनों को बाहर निकालने के लिए की गई थी। साथ ही पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि शशिकला और दिनाकरन द्वारा लिए गए सभी फैसले पार्टी में लागू नहीं होंगे।

बता दें कि शशिकला आय से अधिक संपत्ति के चलते जेल में हैं, जबकि दिनाकरन पर रिश्वत के आरोप के चलते सीबीआई की जांच का सामना करना पड़ रहा है। उन पर पार्टी के चिन्ह के लिए रिश्वत देने का आरोप लगा है। वहीं शशिकला के पति मल्टीपल ऑर्गन फेलर की वजह से आईसीयू में भर्ती हैं।
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