सेवानिवृत्ति निधि निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से ऐसे 700 भविष्य निधि ट्रस्टों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है जिन्होंने ऑनलाइन रिटर्न दाखिल नहीं किया है।
एक बयान में ईपीएफओ ने बताया कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने अपनी समीक्षा में पाया है कि 700 से अधिक निजी भविष्य निधि ट्रस्टों ने ऑनलाइन रिटर्न दाखिल नहीं किया है। यही वजह है कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने देशभर में फैले अपने सभी कार्यालयों से कहा है कि वे कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के सभी संस्थानों द्वारा ऑनलाइन रिटर्न फाइल किया जाना निश्चित कराएं।
उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बता दें कि ईपीएफओ ने साल 2014 में ही निजी भविष्य निधि ट्रस्टों के लिए ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य कर दिया था। ये निजी ट्रस्ट कर्मचारियों की भविष्य निधि राशि का खुद प्रबंधन करते हैं।
हालांकि, उन्हें इस मामले में उन सभी शर्तों एवं लाभ को उपलब्ध कराना जरूरी होता है जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के तहत उपलब्ध कराए जाते हैं।
दो दिन के भीतर दें पीएफ अंशदान प्राप्त होने की जानकारी
ईपीएफओ ने इन ट्रस्टों से कहा है कि वे अपने 84 लाख सदस्यों को एसएमएस, ई-मेल या मोबाइल ई-पासबुक के जरिए पीएफ अंशदान की जानकारी इसके प्राप्त होने के दो दिन के भीतर दें।