पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शुक्रवार को प्लास्टिक कूड़ा प्रबंधन संशोधित नियम, 2021 अधिसूचित कर दिए। ये नियम ऐसी चिह्नित सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं पर साल 2022 तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए हैं जिनकी उपयोगिता कम है और कूड़ा अधिक करते हैं।