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नाइक ने इलेक्ट्राॅनिक माध्यम से बयान देने की जताई इच्छा, ईडी ने किया खारिज

Wed, 22 Feb 2017 10:11 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
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जाकिर नाइक (फाइल)
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इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के मामले में एक याचिका को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खारिज कर दिया। नाइक ने ईडी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज कराने की मांग की थी।
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बताते चलें कि नाइक को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा था, जिसके जवाब में उन्होंने इसकी मांग की थी। नाइक ने कहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना बयान दर्ज कराना चाहते हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जाकिस के सलाहकारों का कहना है कि वह किसी भी इलेक्ट्रानिक माध्यम से बयान दर्ज कराने को तैयार हैं। हालांकि, उन्होंने जांच में सहयोग की मांग की है। 
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प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि वह इस मामले में नाइक को दोबारा समन जारी करेंगे। बताते चलें कि प्रवर्तन निदेशालय नाइक के संस्थान इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को मिले दो सौ करोड़ रुपए के स्त्रोतों की जांच कर रहा है। इसी मामले में समन जारी किया गया था।
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प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी

जाकिर नाइक (फाइल)
प्रवर्तन निदेशालय जाकिर नाइक के ऊपर धनशोधन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी नाइक और उनके संस्थान के खिलाफ अवैध गतिविधियों के अधिनियम के तहत शिकायत कर चुका है। उसी की रिपोर्ट के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने मामला दर्ज कराया है।

एनआईए ने नाइक के खिलाफ धार्मिक और नस्लीय आधार पर नफरत फैलाने के आरोप में भी मामला दर्ज करवाया था। इसके साथ ही नाइक के कई कार्यालयों, घर, उनके टेलीविजन के कार्यालय और उनसे संबंधित दूसरी जगहों पर भी छापा डाला था। 
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