प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एनआरआई बिजनेसमैन सीसी थंपी को केरल में 594 एकड़ जमीन खरीद मामले में नया कारण बताओ नोटिस भेजा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि थंपी पर फेमा कानून का कथित रूप से उल्लंघन कर 1000 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी करने का आरोप है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने विदेशी ने बिजनेसमैन थंपी, उसकी पत्नी एम रोड्रिग्स और उनकी कंपनी की तरफ से कथित रूप से 1014.75 करोड़ रुपये के हेराफेरी पर फेमा कानून के तहत नोटिस जारी किया। यह दंपती उस समय जांच एजेंसी के निशाने पर आया था, जब इनकी तरफ से कुछ राजनीतिज्ञों और अफसरों के परिवार से जमीन के सौदों की खबर आई थी।
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ये अनिवासी भारतीय है और इसलिए ये जमीन खरीदने के हकदार नहीं हैं। इसले पहले ईडी ने इस साल फरवरी में थंपी और उसकी कंपनी के खिलाफ दिल्ली और एनसीआर में 927 एकड़ जमीन खरीदने के मामले में इसी प्रकार का कथित रूप से फेमा के उल्लंघन का 288 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा था। एजेंसी ने पिछले साल थंपी और उसकी कंपनी के खिलाफ फेमा केस दर्ज किया था।