सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों और सांसदों के खिलाफ एक वर्ष से अधिक समय तक के लिए मात्र आरोप पत्र दायर होने पर चुनाव रद्द करने की मांग खारिज कर दी है। एक याचिका के जरिए कोर्ट से आग्रह किया गया था कि वह उन मामलों, जिनमें पांच वर्ष या अधिक के कारावास की सजा हो सकती है और उनका आरोप पत्र दायर किए एक साल से ज्यादा हो चुका है, से संबंधित सांसद या विधायक का चुनाव रद्द करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी करे। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऐसा कोई आदेश या निर्देश देने से इंकार कर दिया।