चुनाव आयोग ने मंगलवार को चार चुनावी राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेश में नई राजनीतिक पार्टियों के रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस अवधि घटा दी है।
कोरोना महामारी के चलते कई जगहों पर पाबंदियों की वजह से अब नोटिस की अवधि 30 दिन की बजाय सात दिन कर दी गई है। मौजूदा दिशा-निर्देशों के मुताबिक, किसी राजनीतिक पार्टी को अपने गठन के 30 दिन के भीतर आयोग के समक्ष आवेदन देना होगा।
आवेदक को पार्टी का नाम कम से कम दो राष्ट्रीय अखबारों और दो स्थानीय अखबारों में दो दिनों तक प्रकाशित करवाना होगा। पार्टी के पंजीकरण के संदर्भ में अगर कोई आपत्ति मिलती है तो नोटिस के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर इसे प्रस्तुत करना होगा।
जिन राजनीतिक दलों ने 26 फरवरी या इससे पहले सार्वजनिक नोटिस जारी किया था, उनके लिए नोटिस की अवधि 30 से घटाकर सात दिन की दी गई है। आपत्ति दर्ज कराने के लिए मंगलवार तक का ही समय दिया गया था। इसी तरह बीते साल बिहार विधानसभा चुनावों में भी आयोग ने ढील दी थी।