सुप्रीम कोर्ट ने अन्नाद्रमुक के चुनाव चिन्ह विवाद को निपटाने के लिए चुनाव आयोग को 10 नवंबर तक का समय दिया है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ टीटीवी दिनाकरन द्वारा दायर की गई याचिका का भी निपटारा कर दिया।
इस याचिका में बागी नेता दिनाकरन पार्टी के दो पत्ती चुनाव चिन्ह विवाद को निपटारे के लिए मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दी गई 31 अक्तूबर की समय सीमा को बढ़ाए जाने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि चुनाव आयोग स्वयं एक उच्च संवैधानिक निकाय है जो कानून के मुताबिक इस मसले का निपटारा करने के लिए सक्षम है। बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने 15 सितंबर को चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह अन्नाद्रमुक के दो पत्ती वाले चुनाव चिन्ह पर 31 अक्तूबर से पहले फैसला करे।
उल्लेखनीय है कि 22 मार्च को अन्नाद्रमुक का चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद पार्टी दो धड़ों में बंट गई थी। एक की अगुवाई जयललिता की करीबी रहीं शशिकला कर रही थीं जबकि दूसरे धड़े का नेतृत्व ओ पन्नीरसेल्वम कर रहे थे।