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इकबाल मिर्ची के परिवार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कराने के लिए कोर्ट पहुंचा ईडी

Sat, 05 Dec 2020 01:48 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली।
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ED - फोटो : ANI
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गैंगस्टर इकबाल मिर्ची के तीन पारिवारिक सदस्यों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए मुंबई की कोर्ट में अपील की है। एजेंसी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मिर्ची की 2013 में मौत हो गई थी।

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ईडी ने कहा, भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून की धारा 12 के साथ धारा चार के तहत कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें जुनैद इकबाल मेमन, आसिफ इकबाल मेमन (मिर्ची के बेटे) और पत्नी हजरा मेमन को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने का अनुरोध किया गया है। उनकी संपत्ति जब्त करने की मंजूरी देने का भी आग्रह किया गया है।


पहले चरण में (मुंबई में) सीजे हाउस की तीसरी और चौथी मंजिल समेत भारत में 15 संपत्तियों और छह बैंक खातों में जमा 1.9 करोड़ रुपये की रकम जब्त करने की इजाजत देने की अपील की गई है। ईडी को भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून के तहत पूरक अर्जी दाखिल करने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया गया है।
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एजेंसी धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत मिर्ची, उसके परिवार तथा अन्य के खिलाफ जांच कर रही है। इस मामले में अब तक 798 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। ईडी द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद मिर्ची के तीन पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ मुंबई में विशेष पीएमएलए अदालत ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया है।

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