निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों में 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, सेवा मतदाताओं और चुनाव ड्यूटी पर लगे कर्मियों को डाक मतपत्र से वोट देने की सुविधा दी है। पात्र मतदाता फॉर्म 12डी भरकर आवेदन कर सकते हैं। डाक मतपत्र से मतदान को लेकर आयोग ने क्या बताया, पढ़िए रिपोर्ट-
निर्वाचन आयोग (ईसीआई) आगामी विधानसभा चुनावों में वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग मतदाताओं, सेवा मतदाताओं और चुनाव ड्यूटी पर लगे मतदाताओं को डाक मतपत्र के जरिये वोट देने की सुविधा देगा। आयोग ने 1951 के जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 60 (सी) के तहत व्यवस्था लागू की है। इसके मुताबिक 85 साल से अधिक उम्र के मतदाता और मतदाता सूची में चिह्नित दिव्यांग व्यक्ति डाक मतपत्र के जरिये अपना वोट डाल सकते हैं।
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कैसे डाक मतपत्र से वोट डाल पाएंगे पात्र मतदाता?
आयोग के मुताबिक, ऐसे मतदाता फॉर्म 12डी भरकर चुनाव की घोषणा के पांच दिनों के भीतर अपने बीएलओ के जरिये निर्वाचन अधिकारी को जमा कर सकते हैं। इसके बाद मतदान कराने वाली टीम तय कार्यक्रम के अनुसार उनके घर जाकर वोट एकत्र करेंगी। यह कार्यक्रम संबंधित निर्वाचन अधिकारी की ओर से तैयार किया जाएगा और उम्मीदवारों के साथ भी साझा किया जाएगा।
किन-किन को मिलेगी डाक मतपत्र की सुविधा?
जो मतदाता मतदान के दिन जरूरी सेवाओं में व्यस्त रहेंगे, वे अपने विभाग के नोडल अधिकारी के जरिये डाक मतपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें दमकल, स्वास्थ्य, बिजली, यातायात, एंबुलेंस, विमानन और लंबी दूरी की सरकारी सड़क परिवहन सेवाएं शामिल हैं। चुनाव आयोग की ओर से अधिकृत मीडिया कर्मियों को भी जरूरी सेवाओं में अनुपस्थित मतदाता की श्रेणी में रखा गया है और उन्हें भी डाक मतपत्र की सुविधा मिलेगी। चुनाव ड्यूटी पर लगे मतदाताओं को डाक मतपत्र दिया जाएगा, वे उसमें वोट डालकर उसे सुविधा केंद्र पर जमा करेंगे। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि वहां मतदान पूरी तरह गोपनीय तरीके से कराया जाए।
सेवा मतदाताओं के लिए क्या है खास व्यवस्था?
ईसीआई ने बताया कि सेवा मतदाताओं को उनके डाक मतपत्र इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजे जाएंगे, जिसे इलेक्ट्रिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली (ईटीपीबीएस) कहा जाता है। यह मतपत्र उम्मीदवारों की अंतिम सूची तय होते ही भेज दिए जाएंगे और इसके लिए उन्हें डाक खर्च भी नहीं देना होगा। डाले गए सभी डाक मतपत्र 4 मई 2026 को मतगणना वाले दिन सुबह आठ बजे तक संबंधित निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंच जाने चाहिए।