चुनाव आयोग ने इसके साथ ही एक बार पुन: सभी प्रत्याशियों को प्रचार के दौरान सुरक्षा नियमों के पालन के निर्देश दिए हैं। आयोग ने पत्र लिखकर कहा है कि जेड-प्लस सुरक्षा प्राप्त प्रत्याशी केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए बुलेटप्रूफ वाहन में ही सफर करें। जिन स्टार प्रचारकों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है, वे भी इसके प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। इनका उल्लंघन उनके लिए जोखिमभरा हो सकता है।
इन बातों का रखें खयाल
- जेड प्लस सुरक्षा वाले नेता व प्रत्याशी बुलेटप्रूफ कार का उपयोग करें।
- स्टार प्रचारक, उन्हें मिले सुरक्षा कवच के नियमों का पालन करें।
- हेलिकॉप्टर समेत अन्य संसाधनों के उपयोग के वक्त भी सुरक्षा नियमों का पालन करें।
- वाहनों व चॉपर का इस्तेमाल करते वक्त संबंधित कानूनों का पालन करें, ताकि हादसों में जानमाल के नुकसान से बचा जा सके।