दो थानों की पुलिस ने छह अपराधी पकड़े
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कॉरपोरेट वकील जान्हवी गडकर से जुड़े 2015 के नशे में गाड़ी चलाने के मामले में तत्कालीन भारतीय दंड संहिता के तहत के खिलाफ हत्या का मामला चलाया जा सकता है। बता दें कि वकील जान्हवी गडकर ने कथित तौर पर मुंबई में अपनी ऑडी कार को एक टैक्सी से टक्कर मार दी थी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल ये मामला सत्र न्यायालय में आरोप तय करने के चरण में है।
जान्हवी पर शुरुआत में कई धाराओं दर्ज किया गया था केस
बता दें कि जान्हवी गडकर पर शुरू में तत्कालीन आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत गैर इरादतन हत्या, खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर चोट पहुंचाना, गंभीर चोट और लापरवाही से गाड़ी चलाने के अलावा मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
वकील होने के नाते उन्हें पता था नशे में गाड़ी चलाना है अपराध
विशेष लोक अभियोजक इकबाल सोलकर ने सोमवार को अदालत से आईपीसी की धारा 302 (हत्या के लिए सजा) लगाने पर दलील देने के लिए समय देने का अनुरोध किया, जिसमें कहा गया कि एक वकील होने के नाते जान्हवी गडकर को अच्छे से पता था कि नशे में गाड़ी चलाना अपराध है।
वकील ने तीन अलग-अलग जगहों पर पी थी शराब
हालांकि, जान्हवी गडकर ने तीन अलग-अलग जगहों पर शराब पी और बाद में ईस्टर्न फ्रीवे के गलत साइड पर तेज रफ्तार से अपनी गाड़ी दौड़ाई थी। मामले में अभियोजन पक्ष ने कहा कि उनके पास इरादा, जानकारी और प्रयास था। बता दें कि 2015 में 10 जून की सुबह वकील जान्हवी गडकर की तरफ से चलाई जा रही ऑडी कार ने एक टैक्सी को टक्कर मार दी, जिसमें कैब ड्राइवर समेत दो लोगों की मौत हो गई। लगभग दो महीने जेल में बिताने के बाद, अगस्त 2015 में सत्र न्यायालय ने वकील को जमानत दे दी। फिलहाल न्यायालय इस मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को करेगा।