भारतीय विमानन कंपनियां कोरोना महामारी से पहले की अपनी क्षमता के अधिकतम 60 फीसदी यात्रियों के साथ उड़ान भर सकती हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि महामारी को देखते हुए यह आदेश 24 फरवरी, 2021 तक प्रभावी रहेगा।
इससे पहले मंत्रालय ने 2 सितंबर, 2020 को आदेश जारी कर विमानन कंपनियों को इसकी सूचना दी थी। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया था कि आदेश कब तक प्रभावी रहेगा।
मंत्रालय ने 29 अक्तूबर को अपने 2 सितंबर के आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह 24 फरवरी, 2021 की रात 11.59 बजे तक या फिर अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
इससे पहले 26 जून के आदेश में कहा गया था कि घरेलू विमानन कंपनियां अधिकतम 45 फीसदी यात्री क्षमता के साथ उड़ान भर सकेंगी। लॉकडाउन के कारण दो महीने बंद रहने के बाद 25 मई से 33 फीसदी क्षमता के साथ घरेलू उड़ानें शुरू हैं।