महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल सुधारगृह से संबंधित नियमावली जारी की है जिसके मुताबिक वहां काम कर रहे कर्मचारी किसी बच्चे को किस नहीं कर सकते। इसके अलावा बच्चों को गले लगाने, पुचकारने, अभद्र भाषा का प्रयोग या फिर पिटाई करने से भी दूर रहने के लिए कहा गया है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें बाल सुधारगृह की देखभाल कर रहा कोई भी कर्मचारी या फिर अधिकारी बच्चों के साथ सो नहीं सकता ना ही उन्हें किसी प्रकार का शारीरिक दंड दे सकता है।
फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने महिला एवं बाल सुधार मंत्रालय को बच्चों से संबंधित डू एंड डोंट्स की एक लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद डब्ल्यू सी डी ने ‘ लिविंग कंडीशन्स इन इंस्टीट्यूशन्स फॉर चिल्ड्रेन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ’ नाम से मैन्युअल जारी की है।