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Kalyan Rape Case: जेल में आत्महत्या करने वाले दुष्कर्म-हत्या के आरोपी को लेकर नया खुलासा; कोठरी में मिली डायरी

सार

महाराष्ट्र के कल्याण में नाबालिग लड़की के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के आरोपी विशाल गवली ने रविवार सुबह 3:30 बजे तलोजा जेल में तौलिया से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तलोजा जेल अधिकारी ने बताया था कि आरोपी विशाल गवली साढ़े तीन महीने से तलोजा जेल में बंद था।
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जांच में जुटी पुलिस - फोटो : अमर उजाला डिजिटल
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विस्तार
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जेल में आत्महत्या करने वाले नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में जुटी टीम ने तलोजा जेल की कोठरी से एक डायरी बरामद की है, जिसमें उसने कथित तौर पर लिखा है कि वह अवसाद से ग्रस्त था और अपनी आत्महत्या के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराता है। तनाव की वजह से उसने श्यह कदम उठाया है।

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आरोपी विशाल गवली (35) पर पिछले साल दिसंबर में महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण शहर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या का आरोप था। पुलिस ने पहले बताया था कि वह रविवार की सुबह पड़ोसी नवी मुंबई में तलोजा सेंट्रल जेल के शौचालय में लटका हुआ मिला। खारघर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि अधिकारियों को गवली की कोठरी में एक डायरी मिली है, जिसमें उसने कथित तौर पर लिखा है कि वह अवसादग्रस्त था, क्योंकि उसकी पत्नी (मामले में सह-आरोपी) उससे बच रही थी और उस पर विश्वास नहीं कर रही थी।

इससे पहले रविवार को गवली की मौत के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए पड़ोसी मुंबई के सरकारी जे जे अस्पताल भेज दिया गया। सूत्रों के मुताबिक, रविवार देर रात कड़ी सुरक्षा के बीच और उनके परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में विट्ठल वाडी स्थित श्मशान घाट पर उसका अंतिम संस्कार किया गया। गवली के वकील संजय ढाकने ने रविवार को कहा कि उन्हें और मृतक के परिजनों को संदेह है कि उसकी मौत में कोई साजिश है।
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12 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म और हत्या का आरोप
गवली पर दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण इलाके में 12 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म और हत्या का आरोप है। इस घटना से इलाके में आक्रोश फैल गया था। लोगों ने अपराधियों के लिए त्वरित और कड़ी सजा की मांग की थी। अधिकारियों ने पहले बताया था कि बच्ची 24 दिसंबर को कोलसेवाड़ी इलाके से लापता हो गई थी और बाद में उसका शव ठाणे ग्रामीण पुलिस क्षेत्राधिकार के पडघा के बापगांव गांव में मिला था।

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948 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया गया था
कोलसेवाड़ी पुलिस की ओर से की गई जांच में गवली और उसकी पत्नी साक्षी को फिरौती के लिए अपहरण, दुष्कर्म, हत्या, सबूतों को गायब करने का आरोपी बनाया गया। इसके अलावा दोनों को भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत अन्य अपराधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कल्याण पुलिस ने इस साल फरवरी में दंपति के खिलाफ 948 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था।
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पत्नी ने शव को फेंकने में मदद की
पुलिस के एक बयान में पहले कहा गया था, 'विशाल गवली ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। साक्षी ने उसे बापगांव में शव को फेंकने में मदद की।'

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