फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Drug Rules: 'सभी राज्य औषधि नियम का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करें'; केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिखा पत्र

Wed, 08 Oct 2025 10:03 PM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।

सार

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाली इकाई डीजीएचएस ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। सभी प्रदेशों से दवाओं में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और तैयार फॉर्मूलेशन के परीक्षण में सख्ती बरतने को कहा गया है। राज्यों में औषधि नियम का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए भारतीय औषधि महानियंत्रक ने विश्वसनीय विक्रेताओं पर भी जोर दिया है। जानिए पूरा मामला
विज्ञापन
औषधि नियमों के अनुपालन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का राज्यों को निर्देश (फाइल) - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि सभी राज्य औषधि नियम का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करें। भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दवाओं में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और दवाओं के लिए तैयार किए गए फॉर्मूलेशन के परीक्षण पर अहम दिशानिर्देश दिए हैं।

विज्ञापन


निर्माताओं को जागरूक करें, औषधि नियम का सख्त अनुपालन हो
औषधि नियम, 1945 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के संबंध में लिए गए इस पत्र में कहा गया, 'सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों से अनुरोध है कि वे निरीक्षण के दौरान निगरानी, परिपत्रों के माध्यम से निर्माताओं को जागरूक करें।'

दवा उत्पादकों के पास मजबूत प्रणाली हो
दवाओं के उत्पादन और बाजार में इन दवाओं के बैच जारी करने से पहले परीक्षण सुनिश्चित करने के उपाय करने को भी कहा है। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि दवा उत्पादकों के पास एक मजबूत विक्रेता योग्यता प्रणाली हो।

विज्ञापन


ये भी पढ़ें- BJP vs TMC: ममता बोलीं- 'कार्यवाहक पीएम' जैसा बर्ताव कर रहे शाह, मोदी सतर्क रहें; भाजपा ने बंगाल पर पूछे सवाल

विश्वसनीय और अनुमोदित विक्रेताओं पर ही भरोसा करें

दवाओं के कारोबार को लेकर केवल विश्वसनीय और अनुमोदित विक्रेताओं पर ही भरोसा करने को कहा गया है। डीजीएचएस ने राज्यों से कहा है कि भरोसेमंद विक्रेताओं से लिए गए कच्चे माल, जिसमें एक्सीपिएंट भी शामिल हैं, केवल उनका ही उपयोग करें।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- Cough Syrups Row: तेलंगाना में दो सिरप का उपयोग बंद करने का नोटिस, औषधि नियंत्रण निकाय की सार्वजनिक चेतावनी

तेलंगाना में दो कफ सिरप के लिए 'स्टॉप यूज' नोटिस जारी
इससे पहले एक अन्य अहम मामले में तेलंगाना सरकार के ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने खांसी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दो सिरप के लिए 'स्टॉप यूज' नोटिस जारी किया है। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (DCA) ने बुधवार को इस संबंध में सार्वजनिक चेतावनी जारी करते हुए कहा, इन दवाओं में जहरीले रसायन 'डायथिलीन ग्लाइकोल (Diethylene Glycol - DEG)' मिलावट की आशंका जताई गई है। इस कारण इसका इस्तेमाल घातक है।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें