फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

एयरपोर्ट संचालक सुरक्षा होल्ड क्षेत्र, टारमैक की तस्वीरों का तीन साल तक रखें रिकॉर्ड : डीजीसीए

Mon, 11 May 2026 10:58 PM IST
Devesh Tripathi पीटीआई, नई दिल्ली

सार

एयरपोर्ट के सुरक्षा होल्ड क्षेत्र और टारमैक पर विमान यात्रियों को तस्वीरें लेने की अनुमति नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, डीजीसीए ने 28 अप्रैल के इस परिपत्र में साफ किया है कि फोटोग्राफी से जुड़े रिकॉर्ड तीन वर्ष तक सुरक्षित रखे जाएंगे और मांगे जाने पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।
विज्ञापन
विमानन नियामक डीजीसीए - फोटो : dgca.gov.in
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरपोर्ट संचालकों को सुरक्षा होल्ड क्षेत्र और टारमैक पर ली गई तस्वीरों का रिकॉर्ड तीन साल तक सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। डीजीसीए की ओर से एयरोड्रोम संचालकों को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि उन्हें जरूरत पड़ने पर ये रिकॉर्ड जांच के लिए पेश करने होंगे। यह प्रावधान विमान नियम 1937 के नियम 13 के तहत लागू होगा।
विज्ञापन


इस नियम के अनुसार, एयरपोर्ट संचालकों को निर्धारित शर्तों के साथ सुरक्षा होल्ड क्षेत्र और टारमैक पर तस्वीरें लेने की अनुमति है। हालांकि, फोटोग्राफी करने वाले व्यक्ति के पास वैध पहचान पत्र और प्रवेश का पास होना अनिवार्य है। इसके साथ, एयरसाइड में घुसते समय उसे यात्रियों की तरह सभी सुरक्षा जांच से गुजरना होगा।

सुरक्षा होल्ड क्षेत्र एयरपोर्ट का वह हिस्सा होता है जहां यात्री सुरक्षा जांच पूरी करने के बाद अपनी उड़ान का इंतजार करते हैं। वहीं, टारमैक एयरपोर्ट का खुला और अत्यधिक सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां विमान खड़े किए जाते हैं और चढ़ने-उतरने सहित सभी ग्राउंड संचालन किए जाते हैं।
विज्ञापन


एयरपोर्ट के सुरक्षा होल्ड क्षेत्र और टारमैक पर विमान यात्रियों को तस्वीरें लेने की अनुमति नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, डीजीसीए ने 28 अप्रैल के इस परिपत्र में साफ किया है कि फोटोग्राफी से जुड़े रिकॉर्ड तीन वर्ष तक सुरक्षित रखे जाएंगे और मांगे जाने पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। नागर विमानन मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, देश में फिलहाल 163 एयरपोर्ट का परिचालन हो रहा है।
विज्ञापन


अन्य वीडियो
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें