दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता की नियमित जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट 6 मई को फैसला सुनाएगी। इससे पहले कोर्ट ने कविता की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया था। दरअसल, याचिका में कविता ने यह कहते हुए अंतरिम राहत मांगी है कि बीआरएस ने उन्हें आम चुनाव के लिए अपना 'स्टार प्रचारक' बनाया है। ऐसे में उनके लिए 20 अप्रैल से 11 मई तक पार्टी के प्रचार के लिए उपलब्ध रहना जरूरी है।
इससे पहले विशेष न्यायाधीश ने कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इससे पहले उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह तिहाड़ जेल में बंद थीं। कविता की तीन दिन की हिरासत की समयसीमा खत्म होने के बाद सीबीआई ने उन्हें अदालत में पेश किया और न्यायिक हिरासत में भेजने की अपील की।
सीबीआई ने अदालत को बताया कि कविता को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। कविता के साथ-साथ दीपक नागर का पक्ष रख रहे वकील नितेश राणा ने पुलिस की अर्जी का विरोध किया और कहा कि कविता को हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, क्योंकि अब उन्हें हिरासत में रखकर पूछताछ की जरूरत नहीं है।
दरअसल, सीबीआई अधिकारियों ने हाल ही में एक विशेष अदालत से अनुमति लेने के बाद कविता से जेल के अंदर पूछताछ की थी। ईडी ने कविता (46) को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से 15 मार्च को गिरफ्तार किया था और वह न्यायिक हिरासत में हैं।