केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली देश के सभी नागरिकों की है। जहां तक दिल्ली विधानसभा की बात है, इस केंद्र सरकार की प्रमुखता है।
दिल्ली बनाम उपराज्यपाल मामले में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ केसमक्ष केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) मनिंदर सिंह ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर केंद्र सरकार की प्रधानता है। उन्होंने कहा कि यह कहना अलोकतांत्रिक है कि दिल्ली विधानसभा को केंद्र सरकार केसमान ही अधिकार है।
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केंद्र सरकार ने फिर दोहराया कि दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश है न कि राज्य। एएसजी ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने केलिए बाध्य नहीं है। एएसजी ने कहा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और देश केसभी नागरिकों के लिए है। दिल्ली सरकार कहती है कि उसकी चुनी हुई सरकार है।